परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य, शासन ने जारी किए नए आदेश

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स्कूल शुरू होने के 1 घंटे के भीतर उपस्थिति दर्ज करनी होगी — सिस्टम एक घंटे बाद ऑटो-लॉक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जारी किया गया है, जिसमें शिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और अनुपस्थित शिक्षकों पर नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया गया था।
नए आदेश के अनुसार, विद्यालय खुलने के 1 घंटे के भीतर सभी शिक्षकों को अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। निर्धारित समय के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन हाजिरी संभव नहीं होगी।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की पुष्टि करेंगे। इससे उपस्थिति प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी उपस्थिति रोकने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्याओं को देखते हुए शासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में ऑफलाइन हाजिरी की अनुमति होगी, लेकिन इसे बाद में ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट करना अनिवार्य होगा।
शिक्षा विभाग ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए आदेश की निगरानी की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
यह कदम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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