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Saturday, February 28, 2026

दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास, 12 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित

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फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दिलीप कुमार उर्फ विजय कुमार पुत्र सतीश चंद्र निवासी गदनपुर देवराजपुर, थाना कमालगंज को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास (imprisonment) तथा 12 हजार रुपये के अर्थदंड (fine) से दंडित किया है।

मामला वर्ष 2011 का है। वादी चंद्रशेखर निवासी सेंगरमऊ (कन्नौज) ने 5 अप्रैल 2011 को थाना कमालगंज पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनकी भतीजी चित्रा की शादी 18 जुलाई 2010 को दिलीप से हुई थी। सामर्थ्य अनुसार दान-दहेज दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल व 50 हजार रुपये नगद की मांग कर उत्पीड़न करता था। 4 अप्रैल 2011 को चित्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

पुलिस विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल हुआ। बचाव पक्ष की दलीलों व शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार राजपूत और श्रवण कुमार की पैरवी सुनने के बाद अदालत ने दिलीप उर्फ विजय को दोषी करार दिया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में सतीश चंद्र और माया देवी को दोषमुक्त कर दिया गया।

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