यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रुखाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिविल बेंच ने 2024 के आम चुनाव में फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद मुकेश राजपूत के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। यह याचिका सपा के प्रत्यासी डॉ. नवल किशोर शाक्य द्वारा दायर की गई है, जिसमें मुकेश राजपूत के चुनाव पर सवाल उठाए गए हैं।
कोर्ट ने मुकेश राजपूत को 21 अक्टूबर, 2024 तक अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उन्हें 3:00 बजे तक अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि मुकेश राजपूत द्वारा निर्दिष्ट समय पर अदालत में उपस्थिति नहीं दी जाती है, तो यह मामला उनकी अनुपस्थिति में सुना जाएगा और निर्णय सुनाया जाएगा।
इस नोटिस को जारी करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि राजपूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो उन्हें अपने पक्ष में दस्तावेज़ों और अन्य प्रमाणों के साथ अपना बचाव प्रस्तुत करना होगा। यह नोटिस 2 सितंबर, 2024 को अदालत के उप-रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया है। इस मामले की पैरवी श्री एन. के. पांडे कर रहे हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं।