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Monday, September 22, 2025

गैंगस्टर एक्ट में तीन भाइयों सहित चार दोषी, 23 सितम्बर को होगी सजा

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30 साल पुराने मुकदमे में आया फैसला, सुनवाई के दौरान गैंग लीडर की हो चुकी मौत

फर्रुखाबाद: करीब 30 वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अदालत (court) ने तीन भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश Gangster Act रितिका त्यागी ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों की सजा का निर्धारण 23 सितम्बर को किया जाएगा।

मामला 7 अगस्त 1995 का है, जब तत्कालीन थाना मेरापुर के एसएचओ राम प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नौली निवासी कुंवर पाल सिंह यादव अपने भाइयों शिवनन्दन, अजय पाल, रामपाल तथा ग्राम ब्रह्मनिपुर निवासी रामऔतार पुत्र धारा सिंह के साथ मिलकर क्षेत्र में भय और आतंक फैलाता था। यह गिरोह ग्रामीणों को धमकाकर धन उगाही करता था। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे।

पुलिस विवेचना पूरी कर चारों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गैंग लीडर कुंवर पाल यादव की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रकाश सिंह व राजीव गंगवार ने दलीलें पेश कीं।

गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने शिवनन्दन, अजय पाल, रामपाल और रामऔतार को दोषी ठहराया है। अब 23 सितम्बर को इनकी सजा सुनाई जाएगी।

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