फर्रुखाबाद: जिले में कीटनाशी उत्पादों की बिक्री एवं वितरण को लेकर कृषि निदेशक, लखनऊ द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश जारी (Guidelines issued) किए गए हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया गया कि 25 जून 2025 को प्राप्त आदेशों के क्रम में कीटनाशी विक्रेताओं और उत्पादकों के लिए सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशी उत्पाद मिल सकें और फसल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिले में केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही कृषि रक्षा सामग्री (agricultural defense material) बेचने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री नहीं कोई भी विक्रेता एम.आर.पी. से अधिक दर पर बिक्री नहीं करेगा।बिना लाइसेंस के बिक्री पर रोक बिना वैध लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति या संस्था कृषि रक्षा सामग्री का उत्पादन, भंडारण, परिवहन या बिक्री नहीं कर सकेगा।बिक्री रजिस्टर व स्टॉक पंजी का संधारण अनिवार्य – सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को बिक्री रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखना होगा।अनाधिकृत कंपनियों की बिक्री पर रोक केवल “प्रिंसिपल सर्टिफिकेट” प्राप्त कंपनियों की ही कृषि रक्षा सामग्री का क्रय-विक्रय किया जा सकेगा।
प्रयोगशाला परीक्षण पर आधारित बिक्री केवल प्रमाणित व मान्यता प्राप्त कीटनाशियों की ही बिक्री की जाए।समय से पूर्व, अवैध और कालातीत बिक्री वर्जित कोई भी विक्रेता अवैध या एक्सपायरी कीटनाशकों की बिक्री नहीं करेगा।विदेशी या अवैध उत्पादों से सावधान रहें बिना प्रमाणित निर्माण कंपनी अथवा संदेहास्पद विक्रेताओं से सामग्री क्रय न करें। विक्रेता स्टॉक की जानकारी साझा करें विक्रेता अपने गोदाम व बिक्री केद्रों पर उपलब्ध स्टॉक का विवरण जिला कृषि रक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।