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Monday, October 5, 2026

प्रधानाचार्य के निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक, डीआईओएस फर्रुखाबाद के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती

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प्रयागराज। फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. विश्वमोहिनी पांडेय के निलंबन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन आदेश पर भी रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

प्रधानाचार्य ने कॉलेज प्रबंधक की ओर से एक जुलाई 2026 को जारी निलंबन आदेश और डीआईओएस के चार अगस्त के अनुमोदन आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि निलंबन का आधार बनी जांच रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई और अनुमोदन के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं मिला।

मामले की सुनवाई के दौरान निलंबन की मंजूरी से पहले संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के सवाल पर हाईकोर्ट की दो खंडपीठों के अलग-अलग फैसलों का मुद्दा सामने आया। एकलपीठ ने इस कानूनी मतभेद को देखते हुए मामला बड़ी पीठ के समक्ष भेजने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह भी टिप्पणी की कि कार्रवाई जिला प्रशासन की जांच से उपजी प्रतीत होती है, जबकि कार्यवाही शुरू करने का क्षेत्राधिकार शिक्षा अधिकारियों से जुड़ा है। फिलहाल निलंबन और अनुमोदन संबंधी दोनों आदेश अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे।

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