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Saturday, September 26, 2026

बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के फैसले को चार महिला पहलवानों ने दी चुनौती

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– विनोद तोमर की रिहाई के खिलाफ भी अपील
– राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के फैसले को चार महिला पहलवानों ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी है। पहलवानों ने मामले में सह-आरोपी रहे पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी किए जाने के आदेश को भी चुनौती दी है।

यह अपील 3 अगस्त 2026 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है। अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसले को कानूनन टिकाऊ नहीं होने और साक्ष्यों के आकलन में त्रुटि का आरोप लगाया गया है।

मामले की पहली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज दिग विनय सिंह के समक्ष निर्धारित है।
पहलवानों की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का चयनात्मक तरीके से आकलन किया। याचिका में फैसले के कुछ निष्कर्षों को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है।
मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।

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