– मस्जिद कमेटी की याचिका पर सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
– 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई
प्रयागराज। सहारनपुर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अंतरिम राहत दी है। मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
मामले में मस्जिद पर 6 करोड़ 41 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट से प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने और आगे किसी तरह की कार्रवाई न करने की मांग की है।
हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार का जवाब आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
अदालत ने फिलहाल नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत मस्जिद से संबंधित मामले में जुर्माना लगाया गया था। इससे मस्जिद कमेटी को फिलहाल राहत मिली है।
मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अब सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब और मामले से जुड़े अन्य अभिलेखों के आधार पर अदालत आगे की सुनवाई करेगी।
मस्जिद कमेटी की याचिका में प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत से राहत की मांग की गई है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें रहेंगी।


