– सरकार ने कहा- किसी शिक्षक को नहीं हटाएंगे
– आरक्षण विवाद पर आठ श्रेणियों में सुनवाई
– अनारक्षित अभ्यर्थियों ने नौकरी जाने की आशंका जताई
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े आरक्षण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस शुरू हो गई है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं हटाएगी।
मामले में मुख्य विवाद भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों और उससे प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को आठ अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर सुनवाई की जा रही है, ताकि सभी पक्षों की दलीलों और दावों पर अलग-अलग विचार किया जा सके।
सुनवाई के दौरान अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से नौकरी जाने की आशंका भी जताई गई। वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि किसी शिक्षक की नौकरी समाप्त नहीं की जाएगी।
69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। अंतिम बहस पूरी होने के बाद कोर्ट के रुख और आगे के आदेश पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हैं।


