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Saturday, September 5, 2026

यूसीसी का असर: उत्तराखंड में अब निकाहनामे में सिर्फ एक शादी का प्रावधान

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वक्फ बोर्ड तैयार कर रहा नया निकाहनामा, दूसरी शादी कराने वाले मौलवी पर कार्रवाई की तैयारी

देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद मुस्लिम विवाह व्यवस्था में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक बोर्ड यूसीसी के प्रावधानों के अनुरूप नया निकाहनामा तैयार कर रहा है। इसमें दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के लिए मौजूद प्रावधानों को हटाकर एक समय में केवल एक विवाह का प्रावधान रखा जाएगा।
नए निकाहनामे में यह स्पष्ट किया जाएगा कि पहली पत्नी के रहते दूसरा निकाह नहीं किया जा सकेगा। पहले विवाह का कानूनी रूप से तलाक या अन्य वैध तरीके से समाप्त होना जरूरी होगा। यूसीसी में विवाह के लिए स्पष्ट शर्त है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए।
बोर्ड की प्रस्तावित व्यवस्था में बिना वैध कानूनी तलाक के दूसरा निकाह कराने वाले मौलवी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी बताया गया है। यानी निकाह कराने से पहले विवाह की कानूनी स्थिति की जांच पर जोर रहेगा।
उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक यूसीसी पोर्टल के मुताबिक राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार समेत व्यक्तिगत नागरिक मामलों के लिए समान कानूनी ढांचा लागू है।

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