लखनऊ। लंबित वादों के शीघ्र और आपसी सहमति से निस्तारण के उद्देश्य से 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने व्यापक जनजागरूकता अभियान शुरू कर दिया है।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निस्तारण कराने पर विशेष जोर रहेगा। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायालय परिसरों, तहसीलों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को लोक अदालत के लाभों और इसमें मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में आपसी समझौते योग्य मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिससे न्याय सुलभ, त्वरित और कम खर्चीला बन सके। इसके लिए संबंधित पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की गई है।


