मूसानगर (कानपुर देहात)। एडीजे पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया है।
मामला वर्ष 2020 का है, जब मूसानगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
एडीजे पॉस्को कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5000 के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि समाज में ऐसा अपराध दोबारा न हो।
इस फैसले को महिला सुरक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून का सख्त पालन ही ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करेगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।