फर्रुखाबाद। वर्ष 2017 में दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अब मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होगी।
थाना मेरापुर में दर्ज अपराध संख्या 98/2017 के तहत भारतीय न्याय संहिता लागू होने से पूर्व की धाराओं 354 (महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास), 506 (आपराधिक धमकी) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, फर्रुखाबाद श्रीमती रितिका त्यागी की अदालत में चल रही थी।
न्यायालय ने विशेष सत्र परीक्षण संख्या 36/2017 में अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र रामप्रकाश, निवासी ग्राम ऊनरपुर, थाना मेरापुर, जनपद फर्रुखाबाद को आरोपों में दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की है।
अब निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय दोषी को दी जाने वाली सजा पर अपना निर्णय सुनाएगा।
नाबालिग से छेड़छाड़ व धमकी के मामले में आरोपी दोषी करार, सजा पर 13 जुलाई को होगी सुनवाई


