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Tuesday, July 7, 2026

अभिजीत दीपके को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का X अकाउंट अनब्लॉक करने का आदेश

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ बनाकर चर्चा में आए अभिजीत दीपके (Abhijit Deepke) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने CJP के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarn Kanta Sharma) की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद यह निर्देश जारी किया। इससे पहले केंद्र सरकार ने CJP के X अकाउंट पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अदालत को बताया कि अब CJP के X अकाउंट को अनब्लॉक किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अकाउंट बहाल करने का आदेश दे दिया। अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ के जरिए अपने व्यंग्यात्मक और राजनीतिक पोस्ट के कारण चर्चा में रहे हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद उनका X अकाउंट फिर से सक्रिय हो सकेगा।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने CJP के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने CJP के X अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, जिसके खिलाफ अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अकाउंट को दोबारा चालू किए जाने पर सहमति जताई।

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि NEET परीक्षा लंबित होने के दौरान CJP अकाउंट के कुछ पोस्ट ऐसे थे, जिनसे विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भ्रम और आपाधापी की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसी कारण एहतियात के तौर पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि अब NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए अकाउंट को ब्लॉक रखने का उद्देश्य समाप्त हो गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अकाउंट को अनब्लॉक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

केंद्र सरकार की इस अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है और ब्लॉक करने के आदेश का आधार अब प्रासंगिक नहीं रहा, इसलिए प्रतिबंध समाप्त किया जाना उचित है। कोर्ट ने अकाउंट पर लगाया गया बैन हटाने का आदेश दे दिया। अदालत के इस आदेश के बाद ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ को अपने X अकाउंट का दोबारा एक्सेस मिल जाएगा, जिस पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं।

दरअसल, पूर्व में आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे अभिजीत दीपके ने 15 मई को एक याचिका की सुनवाई के दौरान तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश की ‘कॉकरोच’ संबंधी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच व्यंग्यात्मक अंदाज में ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ नाम से सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया था। देखते ही देखते X और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इस अकाउंट ने बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली और इसके फॉलोअर्स की संख्या कई स्थापित राजनीतिक दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी अधिक हो गई। सरकार ने 21 मई को CJP के मुख्य X अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद दीपके और उनकी टीम ने ‘Cockroach Is Back’ नाम से एक नया X हैंडल बनाकर अपनी ऑनलाइन गतिविधियां जारी रखी थीं।

अदालत के आदेश के बाद अभिजीत दीपके ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उन्होंने X पर लिखा, “कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ी जीत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के ओरिजनल अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह न सिर्फ CJP और आंदोलन, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों के लिए भी बड़ी जीत है। हम युवाओं की आवाज ऑनलाइन और ऑफलाइन उठाते रहेंगे।”

 

 

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