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Friday, May 29, 2026

अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, पासपोर्ट मामले में सात साल की सजा रद्द

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रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को शुक्रवार को बड़ी कानूनी राहत मिली। रामपुर की एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामलों में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात वर्ष की सजा को निरस्त कर दिया है।

अब्दुल्ला आजम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व में दिए गए फैसले को रद्द कर उनकी अपील स्वीकार कर ली। इस फैसले को समाजवादी पार्टी के लिए अहम कानूनी जीत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से अब्दुल्ला आजम विभिन्न मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

हालांकि सजा रद्द होने के बावजूद अब्दुल्ला आजम को फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी। उनके खिलाफ अन्य मामलों की सुनवाई अभी भी जारी है और कई प्रकरण उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

वर्तमान में अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद हैं। दोनों के खिलाफ दर्ज दो पैन कार्ड मामलों सहित अन्य मामलों में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अब्दुल्ला आजम के लिए राहत जरूर है, लेकिन अन्य लंबित मामलों के कारण उनकी कानूनी चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं।

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