इटावा
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, जिससे वे अपनी बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक कर सकें।
उन्होंने आगे बताया कि योजना के लिए आय सीमा निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सीमा ₹46,080 प्रतिवर्ष तय की गई है। पात्रता की इन शर्तों को पूरा करने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही ढंग से अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। आवेदन की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में अनुदान की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक पात्र लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रह जाए।


