फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में हुई हत्या और जानलेवा हमले के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद की अदालत ने आरोपी वैभव गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता निवासी तलैया फजल इमाम को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में सह-आरोपी रही नाहिद उर्फ नूर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। अब सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 3 मई को होगी।
विशाल शर्मा निवासी भोलेपुर ठाकुरद्वारा मंदिर के पास ने 16 दिसंबर 2023 को पुलिस में तहरीर दी थी कि वह करीब डेढ़ साल से मसेनी चौराहे के पास ससुराल में रह रहा था। उसी रात करीब 2 बजे उसकी मां ज्योति का फोन आया कि उसके मामा अजय शर्मा का गला काट दिया गया है। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि अजय शर्मा और मां दोनों खून से लथपथ हालत में पड़े थे। मां की सांस चल रही थी, लेकिन मामा अजय शर्मा की हालत गंभीर थी। बाद में उन्हें लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई।
गवाहों के आधार पर हुआ फैसला
विशाल ने अपनी तहरीर में बताया कि मौके पर मौजूद नाहिद उर्फ नूर ने बताया कि वैभव गुप्ता ने हथियार से हमला किया था। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर वैभव गुप्ता और नाहिद उर्फ नूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता अखिलेश राजपूत की दलीलों के बाद अदालत ने नाहिद को बरी कर दिया, जबकि वैभव को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी पाया।
दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने वैभव गुप्ता को जेल भेज दिया है। सजा के निर्धारण के लिए अब 3 मई को अदालत में सुनवाई होगी, जहां अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष सजा पर अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे।