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Tuesday, September 23, 2025

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड

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फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने Gangster Act के तहत दर्ज एक पुराने मामले में आरोपी शकील को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास और ₹5000 का अर्थदंड सुनाया है।

आरोपी शकील पुत्र संतरा बंजारा निवासी बाराहर, थाना घिरोर, जनपद मैनपुरी के विरुद्ध लगभग 11 वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार ने प्रभावी रूप से पक्ष रखा। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।

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