फर्रुखाबाद: 21 साल पहले दर्ज Gangsters Act के मामले में Farrukhabad की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों आरोपियों को दो साल छह माह कठोर कारावास और प्रत्येक पर पाँच हजार रुपये जुर्माना (imprisonment and fine) लगाने का आदेश दिया है। मामला 2 मार्च 2004 का है, जब मोहम्मदाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष एस.एन. मिश्र ने गांव खजुरी निवासी ऋषिपाल पुत्र अतिराज लोधी और शिवसरन लोधी पुत्र हरिराम लोधी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में आरोप था कि ये दोनों एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं और आसपास के थाना क्षेत्रों में लूट, हत्या तथा अन्य गंभीर अपराध करके आम जनता में भय और आतंक फैलाते हैं। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रकाश और राजीव गंगवार ने दलीलें पेश की। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना जमा न करने पर प्रत्येक आरोपी को एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। यह फैसला 21 साल पुरानी लंबित न्यायिक प्रक्रिया के बाद आया है और स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है।