मसाला थूकने को लेकर हुआ था विवाद , बाप बेटे सहित तीन पर आरोप साबित
फर्रुखाबाद: गैर इरादतन हत्या (murder) के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने बाप बेटे सहित तीन को दोषी ठहराया है दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है 19 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी थाना शमशाबाद क्षेत्र के दलेलगंज गांव निवासी रीता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसके जेठ का लड़का बलराम दरवाजे के सामने बैठा मसाला खाकर थूक रहा था।
उसी समय रास्ते से गुजर रही राजकुमार की पत्नी गीता ने बलराम को गाली देनी शुरू कर दी विरोध करने पर राजकुमार,राजेश्वर उर्फ राजेन्द्र सिंह एवं जितेन्द्र उग्र हो गए उसके बेटे विनीत, पति जदुनाथ तथा जेठ के लड़के लालू के साथ ईंट-पत्थरों से मारपीट की पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर जांच की विवेचक ने मेडिकल परीक्षण के बाद गैर इरादतन हत्या धारा बड़ा कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई कर रहे।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तीनों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी ठहराया दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है 19 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।


