नई दिल्ली: वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने पराली (Stubble) जलाने के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब पांच एकड़ से अधिक ज़मीन पर पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में ‘एनवायरनमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून’ के तहत जुर्माना और फंड के इस्तेमाल के नए प्रावधान लागू किए हैं। इस कानून के अनुसार, जिन किसानों के पास दो एकड़ से कम ज़मीन है, उन्हें पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। दो से पांच एकड़ ज़मीन वाले किसानों पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, और पांच एकड़ से अधिक ज़मीन वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पराली (Stubble)जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को इन राज्यों के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, पीठ ने एक सप्ताह के अंदर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने की समय सीमा तय की थी।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 352 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है।