गोंडा: जनपद के तहसील तरबगंज अंतर्गत अशोकपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि पवन कुमार सिंह ने अदालत (court) के आदेश पर भू-माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज (case filed) कराया है। आरोप है कि मोहल्ला मुठ्ठीगंज नवाबगंज निवासी निजामुद्दीन पुत्र अब्दुल गफूर, अब्दुल कादिर और अब्दुल कयूम पुत्रगण शाह मोहम्मद ने उनकी जमीन और मकान का फर्जी सौदा कर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए।
मुकदमे के अनुसार गाटा संख्या 3044, 3045, 3046, 3050, 351, 3052, 2729, 2730, 2731 तथा मकान संख्या 448 और 450 का सौदा लगभग तीन करोड़ रुपये में तय हुआ। मध्यस्थता सरफराज वारिस निवासी सिविल लाइन गोंडा, इरशाद अली और असलम ठेकेदार ने कराई थी।
पीड़ित ने बताया कि 09 दिसम्बर 2024 को अब्दुल कयूम को 75 लाख, अब्दुल कादिर को 50 लाख और निजामुद्दीन को 1 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसके बाद 27 मार्च 2025 को अब्दुल कादिर के खाते में 75 लाख रुपये और जमा किए गए। बावजूद इसके न तो बैनामा किया गया और न ही रजिस्ट्री। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने जान से मारने और लाश गायब करने की धमकी दी।
पीड़ित की गुहार पर भी कार्रवाई न होने से उसने अदालत का सहारा लिया। अदालत ने गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि अदालत के निर्देश पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


