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Monday, April 21, 2025

कोर्ट ने दी डॉ भानु कटियार की याचिका को मंजूरी, पुलिस को जांच के आदेश

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– कटियार नर्सिंग होम पर हुई थी घटना
– पुलिस ने नहीं की कार्यवाही,तो खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। न्यायालय ने डॉ. भानु कटियार द्वारा दर्ज कराई गई याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला आवास विकास स्थित कटियार नर्सिंग होम में हुई एक कथित लूटपाट और मारपीट की घटना से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोपी इन्द्रेश सिंह व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

डॉ. भानु कटियार की शिकायत के अनुसार, 30 जनवरी 2025 को वह बाहर गए थे आरोपियों ने उनके कर्मचारियों साथ मारपीट की और उनकी नकदी लूट ली, महिला कर्मियों संग भी अभद्रता की थी।

शिकायतकर्ता ने बताया कि इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग अस्पताल में लगे CCTV कैमरों में दर्ज है, जिसका फुटेज उनके पास सुरक्षित है। इसके बावजूद जब उन्होंने थाना कादरी गेट में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई।

डॉ. भानु कटियार ने 5 फरवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक को एक पंजीकृत पत्र भेजकर मामले की जांच की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां विशेष न्यायाधीश ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कादरी गेट थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वह उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की रिपोर्ट सात दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि पुलिस पहले ही उचित कार्रवाई कर लेती, तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब न्यायालय के आदेश के बाद उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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