विकलांग उपकरण घोटाले में एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 मई को अगली सुनवाई
लखनऊ: कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी और पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद (Louise Khurshid) के खिलाफ विकलांग उपकरण घोटाले में एमपी-एमएलए न्यायालय ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह कार्रवाई डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट के माध्यम से हुए घोटाले के मामले में की गई है।
इस मामले में आर्थिक अनुसंधान संगठन, लखनऊ के निरीक्षक रामशंकर यादव ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि ट्रस्ट के माध्यम से विकलांगों के लिए उपकरण वितरण में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है।
मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने 8 मई को लुईस खुर्शीद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है।