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Monday, November 10, 2025

मासूम की हत्या में हत्यारे मौसा को दस साल कारावास

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अदालत ने दोषी पर लगाया 35 हजार रूपये का जुर्माना

नशे में मौसा ने साली के पांच वर्षीय मासूम की बेरहमी से पीट-पीटकर कर की थी हत्या, शव बोरे में छिपाया

फर्रुखाबाद: 5 साल पहले नशे में मौसा ने साली के पांच वर्षीय मासूम की बेरहमी से पीट-पीटकर कर हत्या कर शव बोरे में छिपा दिया था मामले की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश ई सी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोषी मौसा (Murderer uncle) को दस साल कठोर कारावास (imprisonment) की सजा से दण्डित किया दोषी पर 35 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया मामले में पत्नी ने शराबी पति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खिमसेपुर निवासी सोनी उर्फ कीर्ती पत्नी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बहन के पुत्र बेटे की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि उसकी बहन राधा अपने पति की हत्या के मामले में जेल में बंद है बहन राधा के दो बच्चे सुमित और सोम्या मायके में रह रहे थे करीब 15-20 दिन पहले सोनी बच्चों को अपने साथ खिमसेपुर ले आई थी ताकि उनकी देखभाल कर सके सोनी का पति संतोष कुमार नशे का आदी है।

29 सितम्बर 2020 की रात वह नशे में था और हमेशा की तरह बच्चे सुमित को परेशान कर रहा था गुस्से में उसने डंडे से सुमित के सिर पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद आरोपी ने मासूम का शव एक बोरे में भरकर घर में छिपा दिया और पत्नी को धमकाया कि यदि उसने किसी को बताया तो उसके अपने बच्चों को भी जान से मार देगा भय के कारण महिला ने कई दिनों तक घटना को छिपाए रखा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर संतोष कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अपराध में आरोपपत्र दाखिल किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से श्रवण कुमार, अखिलेश राजपूत ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ई सी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए संतोष को गैर इरादतन हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया दोषी पर 35 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा ना करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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