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Thursday, July 3, 2025

1 जुलाई से शुरू हुआ राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान, आपसी सुलह से निपटेंगे लंबित मामले

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फर्रुखाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज दिनांक 3 जुलाई 2025 को जिला न्यायालय परिसर स्थित विशेष कक्षा में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह अभियान पूरे भारत में एक साथ 1 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सुलह के माध्यम से शीघ्र और सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारित करना है।

बैठक का संचालन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के निर्देशों के अनुसार विस्तृत विचार विमर्श हुआ।बैठक में यह तय किया गया कि जनपद के समस्त न्यायालयों में लंबित मामलों की पहचान कर, उन्हें मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से निस्तारित कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे उपयुक्त मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजें और मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने हेतु प्रेरित करें।

विशेष रूप से निम्न श्रेणियों के मामलों को इस अभियान के तहत मध्यस्थता हेतु चिह्नित किया गया है—वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, व्यापारिक विवाद, सेवा विवाद, श्रमिक और औद्योगिक विवाद, उपभोक्ता विवाद, पारिवारिक संपत्ति विवाद, समझौते योग्य दीवानी व फौजदारी प्रकृति के अन्य मामले तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद।

इस बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जमशेद अली, पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय संतोष कुमार तिवारी, एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे।

बैठक के अंत में वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से यह अपील की गई कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लें और अपने लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति के माध्यम से कराएं, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम हो सके और आम जन को शीघ्र न्याय मिल सके।

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