अदालत ने दोषी पर लगाया 14 हजार का जुर्माना
फर्रुखाबाद: 8 साल पूर्व बाग में आम बिन रही 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के प्रयास (attempting to rape) में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अनिल कुमार सिंह ने युवक को दोषी ठहराया दोषी को 7 साल कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है 14 हजार रूपये बतौर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है मऊदरवाजा क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने गांव तुर्कीपुर निवासी राजिद हसन के खिलाफ 6 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 29 अप्रैल 2017 को उसकी 6 वर्षीय पुत्री अपने छोटे भाई के साथ गांव के किनारे खड़े आम के पेड़ के नीचे पड़े हुए आम बिन रही थी उसी समय गांव तुर्कीपर निवासी लल्लू व गंजी का भांजा राजिद हसन साइकिल से आया पुत्री को पकड़ कर मक्के के खेत में ले गया युवक ने पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की पुत्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पास के लोग आ गए युवक डरकर साइकिल लेकर भाग गया पुलिस ने युवक के खिलाफ बालिका से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार,प्रदीप कुमार सिंह ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी राजिद हसन को दोषी ठहराया दोषी को 7 साल कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है दोषी पर 14 हजार रूपये बतौर जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा ना करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा