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Thursday, June 4, 2026

पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, RDX आधारित IED के साथ दो गिरफ्तार

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चंडीगढ़: पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान (anti terrorism operation) में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, एसएएस नगर की राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) ने विदेशी हैंडलर से जुड़े दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके एक महत्वपूर्ण आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उनके कब्जे से लगभग 2.5 किलोग्राम वजन का पूरी तरह से तैयार RDX आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद किया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए एक विनाशकारी खतरे को टाल दिया गया।

सीमा पार आतंकी नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए चलाए गए राज्यव्यापी अभियान के बाद यह ऑपरेशन किया गया। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान अमृतसर के गुज्जरपुरा निवासी 32 वर्षीय मणि सिंह और अमृतसर के गिलवाली गेट निवासी उनके बहनोई 28 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में की।

डीजीपी ने पुष्टि की कि बरामद विस्फोटक उपकरण पूरी तरह से सक्रिय था और एसएएस नगर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए तत्काल तैनाती के लिए तैयार था। पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) काउंटर इंटेलिजेंस आशीष चौधरी ने विशिष्ट परिचालन विवरण साझा करते हुए बताया कि ये गिरफ्तारियां विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गईं। पुलिस टीमों ने मोहाली में वाईपीएस चौक के सामने एक पार्क के पास दोनों संदिग्धों को रोका।

जांच में पता चला कि दोनों आरोपियों ने अमृतसर से मोहाली तक सार्वजनिक बस से उच्च तीव्रता वाला विस्फोटक पदार्थ पहुंचाया था। खतरे को भांपते हुए बम निरोधक दस्ते को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया, जहां उन्होंने स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सफलतापूर्वक आईईडी को निष्क्रिय कर दिया।

प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्धों के सीमा पार के तत्वों से जुड़े डिजिटल फुटप्रिंट का पता चला है। पुलिस के अनुसार, मणि सिंह ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेश स्थित एक हैंडलर से संपर्क स्थापित किया और बाद में अभिषेक कुमार को अपने साथ मिला लिया। बताया जाता है कि हैंडलर ने संदिग्धों की आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए राज्य के भीतर लक्षित आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के बदले में भारी आर्थिक इनाम की पेशकश की।

एसएसओसी एसएएस नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113(3) और 61(2) के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि व्यापक रसद नेटवर्क का पता लगाने, अतिरिक्त स्थानीय सहयोगियों की पहचान करने और विदेशी तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय चैनलों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच चल रही है।

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