प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शासन ने क्रिसमस और नववर्ष के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए फुटकर दुकानों से मदिरा (Liquor) बिक्री की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि क्रिसमस के उपलक्ष्य में दिनांक 25 दिसंबर 2024 को और नववर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर 2024 को दुकानों को खोले जाने का समय सुबह 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा।
शासनादेश संख्या 1070 ई-2/श्रेणी-2024-1733158 दिनांक 11 दिसंबर 2024 के अंतर्गत यह आदेश निर्गत किया गया है।
आबकारी विभाग के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि इन विशेष अवसरों पर मदिरा दुकानों की बिक्री अवधि में यह छूट केवल निर्धारित तारीखों पर लागू होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इस निर्णय से त्योहारों पर मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाए।