सजा पर सुनवाई 25 सितंबर को, बरेली जेल में निरुद्ध है देवेंद्र उर्फ फौजी
फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान की अदालत ने बहुचर्चित लूट-हत्या कांड (murder-robbery case) में कलुआ गिरोह (Kalua gang) के सरगना देवेंद्र उर्फ फौजी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है।
करीब 22 वर्ष पूर्व 26 मार्च 2003 को थाना कंपिल क्षेत्र में गंगा कटरी बहद ग्राम सिंगनपुर में गश्त कर रहे पुलिस बल पर हमले के दौरान थानाध्यक्ष राजेश सिंह, दरोगा उदयवीर, कांस्टेबल उमेश यादव और पीएसी जवान सेवाराम की हत्या कर दी गई थी। पुलिसकर्मियों के असलाह भी लूट लिए गए थे। इस मामले में देवेंद्र उर्फ फौजी, सोनपाल और धनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सोनपाल और धनपाल को दोषमुक्त कर दिया, जबकि शासकीय अधिवक्ताओं तेज सिंह राजपूत और कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर देवेंद्र को दोषी ठहराया गया। देवेंद्र उर्फ फौजी पर अब तक 30 मुकदमे दर्ज हैं। शाहजहांपुर और बदायूं में आजीवन कारावास, फतेहगढ़ में फांसी की सजा समेत अब तक छह मामलों में वह दोषी ठहराया जा चुका है। वर्तमान में वह बरेली जेल में निरुद्ध है।