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Friday, February 7, 2025

कागजातों में हेर फेर कर महिला को अधिकारों से वंचित करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रूखाबाद। बिना तलाक दूसरा विवाह करने वाले तथा दूसरे विवाह वाली पत्नी व उसके बच्चों के विरुद्ध पहली पत्नी के शिकायती पत्र पर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया आज अदालत के आदेश का करते हुए पुलिस ने संबंधित लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
दिखाए गए मुकदमे में पहली पत्नी अन्नपूर्णा देवी पत्नी ललित किशोर बाजपेई ने कहा कि उसका विवाह लगभग 50 वर्ष पूर्व ललित के साथ हुआ था वर्तमान में दलित 72 वर्ष के हैं सरकारी नौकरी में होने के कारण अधिकांश तथा व्यवहार रहे और इसी दौरान उन्होंने दूसरी महिला से विवाह कर लिया उनके पुत्र भी हुईं। वर्तमान में ललित किशोर दूसरी पत्नी व बच्चों के साथ में गाजियाबाद में रह रहे हैं इसका पता चलने पर पीडि़ता ने पुलिस लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, इसके बाद पुलिस अधीक्षक के दरबार में गुहार लगाई लेकिन उसे पर भी कार्रवाई नहीं हुई फिर पीडि़ता ने न्यायालय की संधि न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने और सूचित करने का आदेश दिया जिस पर पुलिस ने ललित किशोर बाजपेई, सरोज उर्फ संतोष, उसकी पुत्री अलका, पुत्र गण विशाल व शिवम के विरुद्ध सांगानेर पूर्वक कागजातों में हेरफेर करके पीडि़ता को उसके अधिकारों से वंचित करने के मामले में सुगंधा धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

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