नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ते AQI के मद्देनजर समिति ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में GRAP-4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। दिल्ली-एनसीआर में मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण बदल रहे AQI को देखते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संचालन के लिए उप-समिति ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को आपातकलीन एक बैठक बुलाई, जिसमें उप-समिति ने क्षेत्र में समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमानों की व्यापक समीक्षा की।
ये लागू होंगी पाबंदियां
– दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक होगा। हालांकि जरूरी सेवाएं देने वाले सभी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
– दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड एलसीवी को इलेक्ट्रिक वाहन सीएनजी, बीएस- VI, डीजल के अलावा अनुमति न दें। जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी।
– दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स (MGV) और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स (HGV) को अगर बीएस-IV मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है तो उन्हें भी शहर में एंट्री की मंजूरी नहीं होगी। हालांकि जरूरी वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों के दौरान इन वाहनों के एंट्री में छूट मिलेगी।
– GRAP-तीन की तरह हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी प्रोजेक्टों के निर्माण कार्य पर पाबंदी लागू रहेंगी।
– दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकार सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की मंजूरी दें।
– केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर से काम कराने का फैसला कर सकती है।
– राज्य सराकरें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जिसमें कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर आपातकालीन कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करना, रजिस्टर्ड संख्या के आधार पर वाहनों को ऑड-ईवन पर चलाने की मंजूरी दे सकती है।
– प्रदूषण बोर्ड ने बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को बाहरी एक्टिविटी से बचने की सलाह दी है।