सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ (Rakesh Rathore) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राठौड़ पर महिला से दुष्कर्म का आरोप है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कांग्रेस सांसद अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 17 जनवरी को शहर कोतवाली में एक महिला ने सांसद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था।
वहीं, कल यानी बुधवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राकेश राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस राजेश चौहान ने दो हफ्तों में सरेंडर करने को कहा था। राकेश राठौड़ सरेंडर करने ही वाले थे कि पुलिस ने उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के मुताबिक, सांसद शादी का झांसा देकर पिछले चार साल से यौन शोषण कर रहे थे। उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाने का आश्वासन दिया था।
राकेश राठौड़ के खिलाफ गैर जमानती वारंट
इसके पहले सीजेएम कोर्ट ने सोमवार 27 जनवरी को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 25 जनवरी को कांग्रेस सांसद को दूसरा नोटिस जारी किया गया था। 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका दिया गया था। मगर वह तय समय तक कोतवाली नहीं पहुंचे। इससे पहले भी एक नोटिस जारी किया गया था।
महिला का आरोप है कि सांसद बनने के बाद उन्होंने पीड़िता को अपने घर पर बुलाया। उसके साथ संबंध बनाए। विरोध करने पर बदनाम करने की धमकी दी। बदनामी की वजह से कुछ दिनों तक वह पीड़िता चुप रही। इसके बावजूद कांग्रेस सांसद महिला का शोषण करते रहे।