प्रयागराज/अलीगढ़। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी ) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर जवाब दाखिल न करना न्यायालय की अवमानना के समान है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक आदेशों का पूर्ण पालन करें।
सूत्रों के अनुसार, संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही एसएसपी कार्यालय को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय के भीतर हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई में एसएसपी को स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया।
न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि यदि अगली तारीख तक संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो कड़ी कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। कोर्ट की इस सख्ती को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस घटनाक्रम से साफ है कि न्यायालय अब सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है और जवाबदेही तय करने के लिए सख्त रुख अपना रहा है।
अलीगढ़ एसएसपी पर हाईकोर्ट सख्त, जवाबी हलफनामा न देने पर किया तलब


