आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा (Agra) ज़िले की एक विशेष अदालत ने आज गुरुवार को 5 साल की बच्ची से बलात्कार (rape) और हत्या (murder) के दो आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई है। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने 18 गवाहों और कई दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। उन्होंने बताया, “18 मार्च, 2024 को बाह थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण किया, बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। सजा सुनाए जाने के बाद, दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।”
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुभाष गिरि ने बताया कि दोपहर तीन बजे बच्ची सड़क पर खेल रही थी, तभी आरोपी अमित और निखिल मोटरसाइकिल पर आए और उसका अपहरण कर लिया। वे उसे नहर किनारे ले गए, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। बलात्कार और हत्या के बाद भी आरोपियों का हौसला बुलंद रहा और उन्होंने बच्ची के माता-पिता को फोन करके छह लाख रुपये की फिरौती मांगी।
उन्होंने बताया कि फिरौती की मांग के बाद पुलिस सतर्क हो गई और दोनों आरोपियों को उनकी लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, निखिल और अमित की सूचना पर बच्ची का शव सरसों के खेत से बरामद किया गया। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने मामले को बेहद गंभीर माना और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूतों और गवाही के आधार पर उन्हें मौत की सजा सुनाई।


