फर्रुखाबाद फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नगला नैन भोलेपुर में युवक से मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में न्यायालय ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं नगला नैन भोलेपुर निवासी आशीष कुमार पुत्र नेकराम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि दिनांक 27 मई 2025 को गांव के आदर्श पाल पुत्र दुर्गेश पाल ने उसके घर की महिलाओं को फोन कर अश्लील बातें कीं जब महिलाओं ने विरोध किया तो आरोपी ने फोन बंद कर दिया घटना की जानकारी घरवालों को देने के बाद आशीष ने आरोपी से बात की तो उसने उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी इसके कुछ देर बाद आदर्श पाल, रंजीत पाल, कुलदीप पाल व दुर्गेश पाल एकराय होकर आशीष के घर में घुस आए और मारपीट करने लगे आरोप है कि आदर्श व कुलदीप ने आशीष की गर्दन में अंगौछा डालकर खींचा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह बचाव किया, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग गए आशीष ने बताया कि उसने घटना की सूचना थाना कोतवाली फतेहगढ़ में दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई मामला न्यायालय में पहुंचने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने मामले में पीड़ित के अधिवक्ता शरद शुक्ला ने दलीलें दी न्यायाधीश ने अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद फतेहगढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उपयुक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें तथा इसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर न्यायालय को प्रेषित करें



