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Wednesday, March 11, 2026

गैस-पेट्रोल की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई:डीएम

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फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद की सभी गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पम्प संचालकों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनपद में गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता तथा आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना था।
बैठक में विक्रय प्रबंधक एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ ने जानकारी दी कि जनपद में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और कहीं भी आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की।

जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे अपनी एजेंसियां निर्धारित समय पर खोलना सुनिश्चित करें तथा बुकिंग के बाद एक से दो दिन के भीतर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस उपभोक्ता द्वारा बुकिंग की गई है, उसी को गैस की आपूर्ति की जाए।

सीएससी केंद्रों पर गैस वितरण केवल उसी स्थिति में किया जाएगा जब संबंधित उपभोक्ता की बुकिंग हो तथा वहां 100 किलोग्राम से अधिक गैस स्टॉक न रखा जाए। साथ ही गैस एजेंसी के शोरूम और गोदाम पर स्टॉक की स्थिति एवं केवाईसी प्रक्रिया की जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पेट्रोल पम्प संचालक अपने स्टॉक की स्थिति के अनुसार अग्रिम धनराशि जमा कर समय से पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी स्थिति में बोतल, केन या खुले पात्र में पेट्रोल की बिक्री नहीं की जाएगी।

पेट्रोल की बिक्री केवल वाहनों की टंकियों में ही की जाएगी और इस संबंध में सूचना सभी पेट्रोल पम्पों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। वहीं डीजल की बिक्री के मामले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को कृषि कार्य हेतु अनुमन्य मात्रा से अधिक डीजल एक बार में न दिया जाए।

जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में गैस सिलेंडर, डीजल या पेट्रोल खरीदकर जमाखोरी करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए। यदि कहीं अधिक मूल्य वसूलने या घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस करेगी रैंडम निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा समय-समय पर जनपद के सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का रैंडम निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही भ्रामक सूचना फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया कि “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अनुपस्थित पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

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