– अब सिर्फ 4 विभागों से लेनी होगी NOC, निवेशकों और कारोबारियों को बड़ी राहत
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार (Yogi government) ने पेट्रोल–डीजल पंप (petrol-diesel pump) खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए चार विभागों से ही अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना होगा। पहले इसके लिए करीब 10 विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
सरकार का कहना है कि यह फैसला Ease ऑफ़ Doing Business को बढ़ावा देने और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की दिशा में अहम कदम है।
नए नियमों के तहत पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब केवल इन 4 विभागों से ही NOC अनिवार्य होगी
अब राजस्व विभाग,
लोक निर्माण विभाग,
बिजली विभाग,
विकास प्राधिकरण / आवास, विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इनके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, वन विभाग सहित अन्य विभागों से अलग से NOC लेने की जरूरत नहीं होगी। इनके लिए आवेदक को स्व-घोषणा पत्र देना होगा।
पहले और अब का अंतर (आंकड़ों में)
बिंदु
पहले व्यवस्था
नई व्यवस्था
NOC लेने वाले विभाग
करीब 10
सिर्फ 4
प्रक्रिया का समय
3–6 महीने तक
अनुमानित 30–50% कम
प्रक्रिया
अधिकतर ऑफलाइन
पूरी तरह डिजिटल
पारदर्शिता
सीमित
ऑनलाइन ट्रैकिंग
डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब जिलाधिकारी द्वारा जारी NOC डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर ट्रैक कर सकेंगे, जिससे देरी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में हर साल औसतन 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खुलते हैं। नियम आसान होने से यह संख्या बढ़ने की संभावना है, जिससे हजारों नए रोजगार सृजित होंगे, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ईंधन उपलब्धता बढ़ेगी, निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रदेश सरकार का कहना है कि यह फैसला न केवल कारोबारियों के लिए राहत है, बल्कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन नीति के तहत यह सुधार लागू किया गया है। कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह निर्णय उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप व्यवसाय को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम माना जा रहा है।


