19 नवंबर को होगी सज़ा पर बहस
फर्रुखाबाद: कमालगंज थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व 14 वर्षीय इंटरमीडिएट छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म (rape) और हत्या (murder) के सनसनीखेज मामले में अदालत ने आरोपी सचिन पुत्र खुशीराम निवासी भिम्मी नगला को दोषी करार दिया है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने पॉक्सो, हत्या और अपहरण सहित गंभीर धाराओं में आरोपी को दोषसिद्ध किया गया है आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
दोषीको 19 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी घटना 10 दिसंबर 2021 की है। सुबह 14 वर्षीय छात्रा अपनी सहेली के साथ आर.पी. कॉलेज के लिए घर से निकली थी, लेकिन दोपहर तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने सहेली से पूछताछ की तो वह पहले चाचा को बताने की बात कहकर बचती रही बाद में दबाव में कुछ भी बताने से पीछे हट गई परिवार का कहना है कि घटना की अहम जानकारी सहेली के पास थी पीड़िता के पिता की तहरीर पर 25 दिसंबर 2021 को थाना कमालगंज में आरोपी सचिन पुत्र खुशीराम के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।
विवेचनाके दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले और अपहृता का शव बरामद हो गया था पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अपहरण,दुष्कर्म, हत्या सहित अन्य अपराधों में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार व प्रदीप सिंह ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी सचिन को पॉक्सो, हत्या और अपहरण सहित गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया है दोषी को आज सजा सुनाई जाएगी


