व्यापारियों के साथ बैठक कर नए भारत के नए कानूनों के बारे में दी जानकारी
किसी भी थाना क्षेत्र में दर्ज कराई जा सके की घटना की रिपोर्ट
फर्रुखाबाद: व्यापारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण (safety of businessmen and women) व सुरक्षा के संबंध में पुलिस अधीक्षक (ASP) ने व्यापारियों की बैठक बुलाई जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अंग्रेजी जमाने के कानून में किए गए परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई इसके साथ ही जीरो एफ आई आर नीति के बारे में विस्तार से बताया गया। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने व्यापारियों को अवगत कराया की नई नीति के चलते कहीं भी घटी घटना की शिकायत सुलभता से उपलब्ध होने वाले पुलिस स्टेशन पर कराई जा सकेगी सिर्फ घटना के स्थान की जानकारी देनी होगी।
अब इसमें यह प्रतिबंध नहीं होगा कि जिस थाना क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में घटना घटी है इस क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हो सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और नारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी यदि इन लोगों के साथ कोई घटना घटी है तो पुलिस उसे प्राथमिकता से संज्ञान में ले।
उन्होंने बताया कि अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे कानून में नए भारत में परिवर्तन किया गया है जिसके चलते कई कानून को निरस्त किया गया है तो कई कगना में संशोधन किया गया है। बैठक के दौरान इन संशोधन और निरस्तीकरण के बारे में विस्तार से बताया गया। आवाहन किया कि नए परिवर्तन और कानून के बारे में जनमानस को अवगत कराया जाना चाहिए खास तौर से महिलाओं और व्यापारियों को नए कानून की जानकारी अवश्य कराई जाए।
बैठक में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजू गौतम प्रसिद्ध प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा भाभी विजय मिश्रा सौरभ शुक्ला प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भारतीय व्यापार मंडल के युवा जिला अध्यक्ष संदेश अग्रवाल फतेहगढ़ नगर अध्यक्ष, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की व अपने सुझाव रखे।


