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Wednesday, October 8, 2025

29 साल पुराने आगजनी कांड में छह दोषी करार

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दो सगे भाई भी शामिल, सजा पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी

फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र, शैलेन्द्र सचान ने सोमवार को 29 साल पुराने आगजनी प्रकरण में छह आरोपियों को दोषी  (convicted) करार दिया। न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। सजा सुनाए जाने के लिए 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है।

मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गंगापार गांव का है। जानकारी के अनुसार, 14 दिसंबर 1996 की सुबह बदमाश मटरू अपने साथियों बब्बू, कन्हैयालाल, सुम्भारी, श्यामनारायण, सुरेश, दिनेश और मुन्नू के साथ नाजायज हथियारों से लैस होकर गांव पहुंचा। इन लोगों ने फायरिंग कर ग्रामीणों को डराया और घरों में आग लगा दी। आगजनी में मगनलाल, सामंत, श्यामसुंदर, सुनील, सुक्खा, जयराम, अवनीश और हरिश्चंद्र के घर जलकर राख हो गए थे।

पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। लंबे मुकदमेबाजी के बाद अदालत ने सुम्भारी पुत्र इच्छाराम, बुद्धा उर्फ पुरुषोत्तम पुत्र रघुवीर सहाय, बब्बू पुत्र सदानंद, सुरेश और श्यामनारायण पुत्रगण राधाकृष्णन तथा दिनेश पुत्र स्व. ओंकार को दोषी करार दिया।

शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय और अनुज प्रताप सिंह की पैरवी के बाद अदालत ने सभी को जेल भेज दिया।

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