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Tuesday, October 28, 2025

यूपी रेरा की सख्ती, नामी बिल्डरों पर भारी जुर्माना

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फ्लैट खरीदारों को समय पर पजेशन न देने पर कार्रवाई, खरीदारों को राहत देने के निर्देश

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाई है। अथॉरिटी ने कई नामी बिल्डरों (renowned builders) और कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया है।

जिन प्रोजेक्ट्स पर कार्रवाई हुई है, उनमें महागुन, महालक्ष्मी, गॉर्ज, पंचशील और एनजेपी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्रा.लि. जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इन कंपनियों ने खरीदारों को समय पर फ्लैट का पजेशन नहीं दिया और रेरा अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन किया।

यूपी रेरा ने इन मामलों को गंभीर मानते हुए न केवल जुर्माना ठोका है, बल्कि खरीदारों को राहत देने के आदेश भी दिए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से बिल्डरों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी और घर खरीदने वालों को न्याय मिलेगा।

 

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