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Friday, March 27, 2026

युवक की हत्या मामले में दो दोषी करार, छह आरोपी बरी

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23 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा

फर्रुखाबाद: दबंगई में युवक की गोली मारकर हत्या (murder) के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अभिनितम उपाध्याय ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने अनिल यादव को दलित हत्या का दोषी और प्रवीण उर्फ नन्हें यादव को अवैध हथियार रखने में दोषी ठहराया। दोनों दोषियों को 23 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी।

साक्ष्यों के अभाव में छह आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। मामला मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला रकाबगंज निवासी शारदा देवी के पुत्र शिवा (27) की हत्या से जुड़ा है। 27 सितम्बर 2021 को शिवा उधारी के रुपये लेने गया था। लौटते समय चुंगी के पास उस पर अजय, सुशील, अनिल यादव सहित कई आरोपियों ने फायरिंग की थी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

पुलिस ने प्रारंभ में आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद न्यायालय में अनिल यादव, शीलू यादव और प्रवीण उर्फ नन्हें के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुआ। लंबी सुनवाई और गवाहों की पेशी के बाद अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए अनिल यादव और प्रवीण को दोषी करार दिया, जबकि अन्य को साक्ष्य न मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया।

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