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Saturday, September 13, 2025

गैंगस्टर एक्ट में दो को तीन साल कारावास

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25 साल पूर्व तीन के खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट, सुनवाई के दौरान एक की हो चुकी मौत

फर्रुखाबाद: Gangster Act के आरोप में दो ग्रामीणों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी ठहराया है प्रत्येक दोषी को तीन तीन साल कठोर कारावास (imprisonment ) व पांच पांच हजार रूपये बतौर जुर्माना से दण्डित किया है तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कायमगंज संतोष भारतद्वाज ने गांव धसिया चिलौली निवासी प्रवेश कुमार, जयवीर उर्फ सुआलाल व सोबरन के खिलाफ 4 नवम्बर 2000 को गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसमें कहा था कि ये तीनों एक संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में भय फैलाते हैं ग्रामीणों से धनउगाही करते हैं इनके खिलाफ दर्ज अन्य मुकदमे के गवाहों को धमकियां देकर भयभीत करते हैं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई के दौरान सोबरन की मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार,भानु प्रताप सिंह,राजीव गंगवार ने दलीलें दी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए प्रवेश कुमार व जयवीर उर्फ सुआलाल को दोषी ठहराया है प्रत्येक दोषी को तीन तीन साल कठोर कारावास व पांच पांच हजार रूपये बतौर जुर्माना से दण्डित किया है जुर्माना अदा ना करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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