फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं विशेष Gangster Act न्यायाधीश रीतिका त्यागी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास (imprisonment) और पाँच हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोतवाली कायमगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय सिंह यादव ने ग्राम मदारपुर निवासी सर्वेश पुत्र मेवाराम के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सर्वेश अवैध गतिविधियों में लिप्त होकर समाज में भय व्याप्त करता था और अवैध धन अर्जित करता था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं, जबकि शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार ने प्रभावी पैरवी की। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने आरोपी सर्वेश को दोषी करार दिया और न्यायिक हिरासत में लेते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा पाँच हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।


