लखनऊ: शासन ने एक बार फिर डॉ. हरिदत्त नेमि को कानपुर के सीएमओ के पद से हटाया गया। बता दें कि हाई कोर्ट से निलंबन खत्म करने और सीएमओ की कुर्सी पर फिर से स्थापित होने का आदेश लेकर डॉ. हरिदत्त नेमी आए थे।
उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-2 डा. हरिदत्त नेमी ( वक्र0-10182) तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर सम्प्रति निलम्बित एवं सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उप्र लखनऊ द्वारा रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों अनुपालन न किये जाने। शासनादेशों के विपरीत शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का प्रत्याहरण किये जाने, नियम विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने, अधीनस्थों पर लचर एवं शिथिल प्रशासनिक नियंत्रण होने।
उच्चादेशों का अनुपालन न किये जाने तथा पदीय अधिकारों व शासकीय कर्तव्यों के निर्वह्न में लापरवाही बरतने इत्यादि आरोपों में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डा. हरिदत नेमी के विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उप्र लखनऊ को पदनाम से जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने की एतद्द्वारा राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
साथ ही जाँच अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-08/2022/725 / सैंतालिस / का-1-2022/13 (2)/2022, दिनांक 19.07. 2022 में विहित विधि एवं प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन करते हुए जांच की कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या 01 माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराएं तथा डॉ. हरिदत नेमी को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह जांच पूर्ण करने में जांच अधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।