32.3 C
Lucknow
Monday, July 7, 2025

अवैध मिट्टी खनन में नोटिस: जिला प्रशासन सख्त, दोषी पर हो सकती है पांच लाख रुपये तक की जुर्माना कार्रवाई

Must read

फर्रुखाबाद। जिले के कायमगंज तहसील अंतर्गत ग्राम अघरिया वाकरपुर परगना के निवासी मोहन सिंह पुत्र श्री राजी सिंह को अवैध मिट्टी खनन के आरोप में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलदार कायमगंज की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम अघरिया क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के मिट्टी खनन किया गया। राजस्व अभिलेख में दर्ज गाटा संख्या 15/0.1210 हेक्टेयर भूमि पर खनन किए जाने की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी आर्युतोष कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 की धारा 58 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए इसे दंडनीय अपराध बताया है।

नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि – “कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में बिना वैध खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र के खनन नहीं कर सकता। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है और इस पर दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य है।”

उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम 58 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार अवैध खनन करता है, तो उसे पांच गुना तक का अर्थदंड देना पड़ सकता है। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए यह जुर्माना अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में मोहन सिंह को एक सप्ताह के अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। यदि वे निर्धारित समय पर जवाब देने में असमर्थ रहते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें इस संबंध में कोई सफाई नहीं देनी है और प्रशासन आगे की कार्रवाई स्वतः करेगा।

प्रशासन की चेतावनी स्पष्ट

जिलाधिकारी ने बताया कि यदि दोष सिद्ध होता है, तो नियमानुसार सख्त जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आरोपी की होगी।

यह सूचना अपर सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ को भी भेजी गई है, साथ ही तहसीलदार कायमगंज को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करें।

यह मामला जिला प्रशासन की खनन नियमों को लेकर गंभीरता और पारदर्शिता की नीति को दर्शाता है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article