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Friday, February 20, 2026

ADJ ने मातृत्व अवकाश के लिए खटखटाया Supreme Court का दरवाजा

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह झारखंड की एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की उस याचिका पर विचार करेगा जिसमें उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल की छुट्टी की गुहार ठुकराने के आदेश को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध पर सहमति जताई और कहा कि अगले सप्ताह इस मामले पर विचार किया जाएगा।

पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘सोमवार को सूचीबद्ध करें।’

अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि वह (याचिकाकर्ता) एकल अभिभावक हैं। उन्होंने जून से दिसंबर तक मातृत्व अवकाश (चाइल्डकैअर लीव) इसलिए मांगी थी कि उन्हें दूसरी जगह तबादला कर दिया गया।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने छुट्टी देने से इनकार किए जाने के आदेश को शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी है।

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