नई दिल्ली। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, अदालत ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लेने पर रोक संबंधी निर्देश दिए हैं।
बताया गया है कि अदालत ने मेट्रो और रेल सेवाओं का संचालन सामान्य बनाए रखने, इंटरनेट सेवाओं में कानून के विपरीत बाधा नहीं डालने तथा आम लोगों की आवाजाही और यातायात सुचारु रखने पर जोर दिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर धारा 163 से संबंधित बोर्ड हटाने का निर्देश भी दिया गया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय तक पहुंच को लेकर लोगों के मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए।


