यूथ इंडिया संवाददाता
लखनऊ, फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति के विभाजन और व्यवस्थापन को लेकर नई योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे के लिए 5 हजार रुपये का स्टाम्प शुल्क लगेगा।
इसके अलावा, जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को किसी अन्य के नाम करने पर भी 5 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नई योजना को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे संपत्ति के विवादों को कम किया जा सके और प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
यह कदम सरकार द्वारा पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना से राज्य में संपत्ति के विवादों को सुलझाने और व्यवस्थापन में सुधार की उम्मीद की जा रही है।